संघीय कार्यपालिका | Union Executive
परिचय
संघीय कार्यपालिका (Union Executive) भारतीय संविधान के भाग-5 (अनुच्छेद 52 से 78) में वर्णित है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करना और नीतियों को लागू करना है।
📌 संघीय कार्यपालिका के प्रमुख घटक:
- राष्ट्रपति (President) – भारत के संवैधानिक प्रमुख
- उपराष्ट्रपति (Vice President) – राज्यसभा के सभापति
- प्रधानमंत्री (Prime Minister) – सरकार का वास्तविक प्रमुख
- मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – नीति निर्माण और प्रशासन में सहायता
- महान्यायवादी (Attorney General) – भारत सरकार का प्रधान विधि अधिकारी
1️⃣ राष्ट्रपति (President) – भारत के संवैधानिक प्रमुख
📌 अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान हैं।
- भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए राष्ट्रपति नाममात्र (Titular) प्रधान होते हैं।
- राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख (Head of State) होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।
🔹 राष्ट्रपति का चुनाव (Election of President)
📌 अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव “अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति” (Proportional Representation System) द्वारा एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली से होता है।
✅ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले:
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
📌 नोट: नामांकित (Nominated) सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।
📌 अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
📌 अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया।
🔹 राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)
शक्ति | विवरण |
कार्यकारी शक्तियाँ | राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। सभी सरकारी कार्य उनके नाम पर होते हैं। |
विधायी शक्तियाँ | राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाते हैं, संसद को भंग कर सकते हैं, और अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं। |
न्यायिक शक्तियाँ | दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार (Article 72)। |
आर्थिक शक्तियाँ | वित्त विधेयक (Budget) संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति। |
सैन्य शक्तियाँ | तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। |
आपातकालीन शक्तियाँ | अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। |
2️⃣ उपराष्ट्रपति (Vice President) – अनुच्छेद 63 से 71
📌 अनुच्छेद 63: भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
📌 अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha) होते हैं।
📌 अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) का कार्य करते हैं।
✅ चुनाव:
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं।
- वह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं।
📌 नोट: उपराष्ट्रपति को महाभियोग (Impeachment) द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
3️⃣ प्रधानमंत्री (Prime Minister) – अनुच्छेद 74 और 75
📌 प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (Real Executive Head) होते हैं।
📌 संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई, लेकिन संसदीय प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
🔹 प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और भूमिकाएँ
भूमिका | विवरण |
मंत्रिपरिषद का नेतृत्व | प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करने, हटाने और विभाग बांटने का अधिकार रखते हैं। |
नीति निर्माण | देश की आंतरिक और बाहरी नीतियाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर तय होती हैं। |
संसद में भूमिका | संसद में सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। |
आपातकाल में भूमिका | राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रमुख निर्णय लेते हैं। |
4️⃣ मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – अनुच्छेद 74 और 75
📌 संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
📌 मंत्रिपरिषद में तीन स्तर होते हैं:
- कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) – सरकार के उच्चतम निर्णय निर्माता।
- राज्यमंत्री (Ministers of State) – कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं।
- उपमंत्री (Deputy Ministers) – राज्य और कैबिनेट मंत्रियों के अधीन काम करते हैं।
📌 अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
5️⃣ भारत के महान्यायवादी (Attorney General) – अनुच्छेद 76
📌 भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी (Chief Legal Advisor) होता है।
📌 राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होते हैं और कैबिनेट बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
📌 महान्यायवादी की भूमिका:
- सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना।
- सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना।
- किसी भी न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
🔍 निष्कर्ष
📌 संघीय कार्यपालिका भारत के प्रशासन का प्रमुख अंग है, जो सरकार की नीतियों को लागू करने और शासन को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होती है।
📌 राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ता का संचालन करते हैं।
📌 भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और कार्यप्रणाली के लिए कार्यपालिका का सुचारु संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC में संभावित प्रश्न:
- “संघीय कार्यपालिका की संरचना और शक्तियों की व्याख्या करें।”
- “प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करें।”
- “संघीय कार्यपालिका की प्रभावशीलता और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करें।” 🚀
FAQ
1. संघीय कार्यपालिका क्या है?
2. संघीय कार्यपालिका के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं?
संघीय कार्यपालिका के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
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राष्ट्रपति (President) – भारत का संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर।
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उपराष्ट्रपति (Vice President) – राज्यसभा का सभापति और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यकारी प्रमुख।
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प्रधानमंत्री (Prime Minister) – सरकार का प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेता।
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मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों को संभालने वाले मंत्री।
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अटॉर्नी जनरल (Attorney General) – भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी।
3. राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या हैं?
राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित हैं:
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कार्यपालिका शक्तियाँ: सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।
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विधायी शक्तियाँ: संसद सत्र बुलाने, स्थगित करने और विधेयकों को स्वीकृति देने की शक्ति।
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न्यायिक शक्तियाँ: क्षमा, दया याचिका (Pardon, Reprieve, Respite, Remission) देने की शक्ति।
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आपातकालीन शक्तियाँ: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या होती है?
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प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह देता है।
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मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों और निर्णयों को कार्यान्वित करने में मदद करता है।
5. उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है?
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भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।
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राष्ट्रपति के असामयिक निधन या असमर्थता की स्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं।
6. अटॉर्नी जनरल की भूमिका क्या होती है?
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भारत सरकार के विधिक मामलों में सलाहकार होते हैं।
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सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पेश होते हैं।
7. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
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संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
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सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
8. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
9. उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
-
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
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राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इसमें राज्य विधानसभाओं की भागीदारी नहीं होती।
10. राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग (Impeachment) कहा जाता है। इसके लिए:
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संसद के दोनों सदनों में आरोपों को पारित किया जाता है।
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दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
11. प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं?
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लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।
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यदि कोई दल पूर्ण बहुमत में न हो, तो राष्ट्रपति गठबंधन सरकार बनाने के लिए उपयुक्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
12. मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं?
मंत्रिपरिषद तीन स्तरों में विभाजित होती है:
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कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) – महत्वपूर्ण मंत्रालयों का संचालन करते हैं।
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राज्य मंत्री (Ministers of State) – स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं।
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उप-मंत्री (Deputy Ministers) – वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं।
13. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है?
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प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
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यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
14. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है?
पहलू | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री |
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पद | संवैधानिक प्रमुख | सरकार का प्रमुख |
चुनाव प्रक्रिया | निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं | लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है |
शक्ति | अधिकतर सांकेतिक, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं | सरकार चलाने की वास्तविक शक्ति रखते हैं |
15. क्या राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है?
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राष्ट्रपति स्वयं कानून नहीं बना सकते लेकिन अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो।
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यह अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है।
16. राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?
राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को:
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भारत का नागरिक होना चाहिए।
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न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
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लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
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किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
17. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कैसे हटाया जा सकता है?
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प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित किया जाता है।
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यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद सहित इस्तीफा देना पड़ता है।
18. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कौन-से बिल पारित नहीं हो सकते?
कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, जैसे:
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धन विधेयक (Money Bill)
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संविधान संशोधन विधेयक
19. क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा सकते हैं?
नहीं, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
20. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं?
राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकाल घोषित करने का अधिकार है:
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राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352) – युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।
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राज्य आपातकाल (Article 356) – किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर।
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वित्तीय आपातकाल (Article 360) – देश की आर्थिक स्थिरता संकट में होने पर।