State Legislature in hindi

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State Legislature in hindi

राज्य विधानमंडल (State Legislature) 

परिचय

भारतीय संविधान ने राज्यों के लिए एक स्वतंत्र विधायी प्रणाली (Legislative System) का प्रावधान किया है, जिसे राज्य विधानमंडल (State Legislature) कहा जाता है। यह केंद्र की संसद के समान कार्य करता है और राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।

📌 संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख:

  • अनुच्छेद 168-212 – राज्य विधानमंडल की संरचना, शक्तियाँ, कार्य और प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
  • अनुच्छेद 246 – राज्य सूची (State List) के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

राज्य विधानमंडल केंद्र की संसद के समान होता है, लेकिन कुछ प्रमुख भिन्नताएँ भी होती हैं।

1️ राज्य विधानमंडल की संरचना (Structure of State Legislature)

📌 संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल दो प्रकार का हो सकता है:
1️⃣ एकसदनीय (Unicameral) – केवल एक सदन होता है, जिसे विधानसभा (Legislative Assembly) या विधानसभा (Vidhan Sabha) कहा जाता है।
2️⃣ द्विसदनीय (Bicameral) – दो सदन होते हैं:

  • विधानसभा (Legislative Assembly / Vidhan Sabha)
  • विधान परिषद (Legislative Council / Vidhan Parishad)

वर्तमान में अधिकांश राज्यों में एकसदनीय प्रणाली है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है।

📌 भारत में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य:
👉 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश

📌 अन्य राज्यों में केवल विधान सभा (Unicameral) होती है।

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2️ विधानसभा (Legislative Assembly / Vidhan Sabha)

📌 विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रमुख एवं शक्तिशाली सदन होता है।

संरचना और सदस्य संख्या

  • अनुच्छेद 170 – विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय की जाती है।
  • न्यूनतम सदस्य – 60, अधिकतम – 500 (कुछ छोटे राज्यों में अपवाद)।
  • सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं (लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत)।
  • राज्यपाल एक एंग्लो-इंडियन को नामांकित कर सकता है (अनुच्छेद 333) (हालांकि 126वां संविधान संशोधन, 2019 के बाद यह प्रावधान समाप्त हो गया)।

कार्यकाल और विघटन

  • सामान्य कार्यकाल – 5 वर्ष
  • राज्यपाल समय से पहले भंग कर सकता है।

विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य
1️⃣ विधायी शक्तियाँ:

  • राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बना सकती है।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संसद के कानूनों में संशोधन कर सकती है।

2️⃣ वित्तीय शक्तियाँ:

  • राज्य का बजट (State Budget) पारित करना।
  • कर लगाने और सरकारी व्यय की स्वीकृति देना।

3️⃣ नियंत्रण और उत्तरदायित्व:

  • सरकार के कार्यों की जाँच और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना।
  • अनुमान समिति और लोक लेखा समिति के माध्यम से प्रशासनिक खर्चों की निगरानी।

4️⃣ विशेष शक्तियाँ:

  • संविधान संशोधन के मामलों में संसद को सुझाव देना।
  • राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

स्पीकर और उप-स्पीकर

  • विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है।
  • स्पीकर को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • स्पीकर अनुशासन बनाए रखने और विधायी कार्यों का संचालन करता है।

📌 महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाएँ:
👉 उत्तर प्रदेश (403 सीटें सबसे बड़ी), सिक्किम (32 सीटें – सबसे छोटी)।

3️ विधान परिषद (Legislative Council / Vidhan Parishad)

📌 विधान परिषद राज्य की ऊपरी सदन होती है, जो राज्यसभा के समान होती है।

संरचना और सदस्य संख्या

  • अनुच्छेद 171 – विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती।
  • न्यूनतम सदस्य – 40, अधिकतम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3

सदस्य चयन की प्रक्रिया
1️⃣ 1/3 – विधानसभा के सदस्य चुनते हैं।
2️⃣ 1/3 – स्थानीय निकायों (Municipalities, Zila Parishads) द्वारा चुने जाते हैं।
3️⃣ 1/12 – शिक्षक समुदाय द्वारा चुने जाते हैं।
4️⃣ 1/12 – स्नातकों (Graduates) द्वारा चुने जाते हैं।
5️⃣ 1/6 – राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं (संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आदि के क्षेत्र से)।

कार्यकाल और विघटन

  • विधान परिषद स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
  • प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

विधान परिषद की शक्तियाँ और कार्य

  • विधान परिषद का कार्य लोकसभा की तरह होता है, लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित होती हैं।
  • इसे विचारशील सदन” (House of Revision) कहा जाता है।
  • यह विधेयकों की समीक्षा और चर्चा करता है लेकिन अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
👉 विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जा सकता है और इसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

4️ राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ और सीमाएँ

शक्तियाँ:

  • राज्य सूची (State List) के विषयों पर कानून बना सकता है।
  • समवर्ती सूची (Concurrent List) के मामलों में संसद के कानूनों को संशोधित कर सकता है।
  • राज्य के वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सकता है।

सीमाएँ:

  • संसद के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
  • आपातकाल (Emergency) के दौरान इसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं।
  • राज्यपाल और राष्ट्रपति के वीटो से विधेयकों को रोका जा सकता है।

5️ विधानमंडल को भंग करने और राष्ट्रपति शासन की स्थिति

  • अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा भंग हो सकती है।
  • राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।

📌 महत्वपूर्ण उदाहरण:
👉 कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिससे विधानसभा भंग की गई।

🔍 निष्कर्ष

📌 राज्य विधानमंडल, लोकतंत्र की आधारशिला है और राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
📌 एकसदनीय और द्विसदनीय व्यवस्थाओं के अपने लाभ और चुनौतियाँ हैं।
📌 विधान परिषद की उपयोगिता को लेकर बहस जारी है, लेकिन यह एक वैचारिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है।

UPSC में संभावित प्रश्न:

1️⃣ राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यों की व्याख्या करें।”
2️⃣ विधानसभा और विधान परिषद की तुलना करें।”
3️⃣ विधान परिषद की प्रासंगिकता और उसे समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पर चर्चा करें।” 🚀

FAQ

1. राज्य विधानमंडल क्या होता है?

राज्य विधानमंडल वह निकाय होता है जो किसी राज्य में कानून बनाने का कार्य करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत स्थापित किया गया है।

2. राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का होता है?

भारत में राज्य विधानमंडल दो प्रकार का होता है:

  1. एकसदनीय (Unicameral) विधानमंडल – इसमें केवल विधानसभा (Legislative Assembly) होती है।

  2. द्विसदनीय (Bicameral) विधानमंडल – इसमें विधानसभा और विधान परिषद (Legislative Council) दोनों होते हैं।


3. किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है?

भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है:

  1. आंध्र प्रदेश

  2. बिहार

  3. कर्नाटक

  4. महाराष्ट्र

  5. तेलंगाना

  6. उत्तर प्रदेश

बाकी सभी राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल है।


विधानसभा (Legislative Assembly) से जुड़े प्रश्न

4. विधानसभा क्या होती है?

विधानसभा (Vidhan Sabha) राज्य विधानमंडल का निचला सदन (Lower House) होता है, जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसे लोकसभा के समकक्ष माना जाता है।


5. विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है?

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं।

विशेष मामले:

  • गोवा, सिक्किम और मिजोरम की विधानसभाओं में 60 से कम सदस्य हैं।

  • उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं।


6. विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?

  • सीधे चुनाव (Direct Election) के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (First-Past-The-Post System) द्वारा।

  • सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण होता है।


7. विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है?

  • सामान्य परिस्थितियों में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

  • आपातकाल (Emergency) के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है।

  • राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है।


8. विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं?

  1. अध्यक्ष (Speaker) – विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है।

  2. उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है।

  3. मुख्य सचेतक (Chief Whip) – पार्टी अनुशासन बनाए रखता है।


9. विधानसभा के प्रमुख कार्य क्या हैं?

  1. कानून बनाना (Legislation Making) – नए कानूनों का निर्माण और संशोधन।

  2. वित्तीय कार्य (Financial Powers) – बजट पारित करना, करों की स्वीकृति देना।

  3. सरकार को जवाबदेह बनाना – सरकार से सवाल पूछना, अविश्वास प्रस्ताव लाना।

  4. नीति-निर्धारण – राज्य की योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करना।


10. विधानसभा में विधेयक कैसे पारित होता है?

  1. प्रथम पठन (First Reading) – विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

  2. द्वितीय पठन (Second Reading) – चर्चा और संशोधन।

  3. तृतीय पठन (Third Reading) – अंतिम अनुमोदन।

  4. राज्यपाल की स्वीकृति – राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है।


विधान परिषद (Legislative Council) से जुड़े प्रश्न

11. विधान परिषद क्या होती है?

विधान परिषद (Vidhan Parishad) राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन (Upper House) होता है। इसे राज्यसभा के समकक्ष माना जाता है।


12. विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है?

  • विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती

  • न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं।


13. विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?

  • विधान परिषद के सदस्य चुनाव और नामांकन दोनों से चुने जाते हैं:

    1. 1/3 – विधानसभा के चुने हुए सदस्य चुनते हैं।

    2. 1/3 – स्थानीय निकाय (नगर पालिका, पंचायत) के सदस्य चुनते हैं।

    3. 1/12 – शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं।

    4. 1/12 – स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं।

    5. 1/6 – राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं।


14. विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है?

  • विधान परिषद एक स्थायी सदन (Permanent House) होता है और कभी भंग नहीं होता।

  • प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

  • प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।


15. विधान परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं?

  1. विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा।

  2. विधायकों को परामर्श देना।

  3. वित्तीय विधेयकों में सीमित भूमिका।


राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ

16. राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ क्या हैं?

  • राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बना सकता है।

  • संसद की अनुमति से समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है।


17. राज्य विधानमंडल की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं?

  • राज्य का बजट पारित करना

  • कर लगाने की अनुमति देना

  • सरकार के खर्चे की जांच करना


18. राज्य विधानमंडल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं?

  • राज्यपाल पर महाभियोग (Impeachment) नहीं लगाया जा सकता।

  • न्यायाधीशों और अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकता है।


राज्य विधानमंडल और केंद्र संसद के बीच अंतर

विशेषता राज्य विधानमंडल संसद (Parliament)
निचला सदन विधानसभा (Vidhan Sabha) लोकसभा (Lok Sabha)
ऊपरी सदन विधान परिषद (Vidhan Parishad) (कुछ राज्यों में) राज्यसभा (Rajya Sabha)
कानून बनाने का क्षेत्र राज्य सूची और समवर्ती सूची सभी सूचियाँ (संघ, राज्य, समवर्ती)
कार्यकाल 5 वर्ष (विधानसभा), 6 वर्ष (विधान परिषद) लोकसभा – 5 वर्ष, राज्यसभा – स्थायी

19. क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है?

हां, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, यदि विधानसभा और संसद प्रस्ताव पारित करे, तो विधान परिषद को भंग किया जा सकता है।


20. राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार के अधीन है या स्वतंत्र?

  • राज्य विधानमंडल संविधान के तहत स्वायत्त होता है।

  • लेकिन, राष्ट्रपति और संसद के विशेषाधिकार के तहत कुछ मामलों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

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